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जयपुर। राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जल जीवन मिशन के कथित घोटाले में परेशानी बढ़ गई है। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से बड़ा झटका लगा है। राहत की उम्मीद लेकर राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचे महेश जोशी को वहां से भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने महेश जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट की ओर से महेश जोशी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी गई थी।
खबरों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी के कनेक्शन देने के नाम पर करीब 979.45 करोड़ रुपए का घोटाला होने का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले में ईडी ने 24 अप्रैल को पूर्व सांसद महेश जोशी को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी पर टेंडर प्रक्रिया में रिश्वत लेने का दावा किया था। ईडी का आरोप था कि महेश जोशी के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन भी हुआ था।
PC: aajtak
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