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इंटरनेट डेस्क। देश की सर्वोच्च अदालत ने ED को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि बिना सबूत के आरोप लगाना ED की आदत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त बातें छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के संबंध में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। इस मामले में आरोपी के खिलाफ बिना किसी सबूत के आरोप लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कहीं। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ पर इस मामले की सुनवाई चल रही थी।
कई मामलों में इसी तरह का तरीका...
ED की क्लास लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में हमने पाया है कि उनके काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही बन गया है। पीठ ने कहा कि आप बिना किसी सबूत के आरोप लगाते हैं और बाद में मामला कोर्ट के सामने टिक नहीं पाता है। सनी के दौरान अत्यधिक सॉलिसिटर जनरल ने आरोप लगाया कि अरविंद सिंह ने विकास अग्रवाल नामक के करने व्यक्ति के साथ मिलकर 40 करोड रुपए कमाए हैं। जब कोर्ट ने यह पूछा कि क्या अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है तो इस पर एसजी ने जवाब दिया कि वह अभी फरार हैं।
9 मई को होगी अगली सुनवाई
पीठ ने कहा कि आपने एक खास व्यक्ति पर आरोप लगाया है और आप व्यक्ति का किसी के साथ संबंध नहीं दिखा पा रहे हैं। कोर्ट ने ED को कहा कि आपको यह बताना चाहिए कि क्या आरोपी इन कंपनियों का निर्देशक है, या वह शेयर धारक है, या प्रबंधक है, कुछ तो आपको साबित करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें तो आरोप बेबुनियाद लगते हैं लेकिन फिर भी हम मामले की तह तक जाना चाहते हैं इसलिए अगली सुनवाई तक इस संबंध में सबूत पेश करने होंगे। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी।
PC : Newsclick