- SHARE
-
इंटरनेट डेस्क। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक मामले में राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उस मामले में राहत दी है, जिसमें कांग्रेस सांसद पर साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
खबरों के अनुसार, देश के शीर्ष कोर्ट ने आज ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक को 4 दिसंबर तक बढ़ा कर राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ जस्टिस एम.एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर ये फैसला लिया है। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई यह कहते हुए टाल दी कि सुनवाई टालने के लिए एक लेटर भेजा गया था।
गौरतलब है कि राहुल गांधी पर सेना का अपमान करने का आरोप लगा था। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने लखनऊ की ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को रद्द करने की मांग की थी।
PC: livehindustan, sci.gov, prabhatkhabar
अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें