बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर आयकर विभाग की कार्रवाई, मालिकों को जारी किया 90 दिन का नोटिस

Samachar Jagat | Saturday, 18 Feb 2017 11:25:03 AM
income tex department actions to Anonymous's regarding property,  90 days notice is issued to the owners

जयपुर। प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले के बाद लागू किए गए बेनाम प्रॉपर्टी संशोधन कानून के तहत आयकर विभाग ने राजस्थान में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आयकर विभाग की ओर से प्रदेश के अलग-अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए करीब 7 बीघा बेनामी कृषि भूमि को कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। इन जमीनों की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रहीं है।

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आयकर विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्रदेश के सांगानेर जोन, लक्ष्मीपुरा गांव और रिंग क्षेत्र की कुछ बेनामी भूमियों को अटेच कर जिसके नाम ये जमीन है उनको नोटिस भेजा है और उनके मालिकों को 90 दिनों के अंदर जरूरी दस्तावेज उपल्बध कराने के आदेश दिए है। आप को बता दें कि नोटबंदी के बाद केन्द्र सरकार ने पुराने प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन कर नया प्रॉपर्टी संशोधन एक्ट लागू किया थाा।

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इस एक्ट के अनुसार बेनामी प्रॉप्रर्टी के के लिए किए गए लेन-देन पर पैनी नजर रहेगी। इस नए एक्ट के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी और के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और जांच में यह पाया जाता है कि उसका असली मालिक कोई और है तो उस जमीन को बेनामी प्रॉपर्टी साबित कर उसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और उसके मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। 

200 दलों का किया गठन : आयकर विभाग ने हाइवे और पोश इलाकों में बेनामी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई करने और ऐसी बेनामी भूमियों पर पैनी नजर रखने के लिए करीब 200 दलों का गठन किया है। ये दल ऐसी भूमियों पर नजर रखेंगे जो किसी और के नाम खरीदी गई है। इसके लिए दलों ने अपनी-अपनी तैयारी पूरी कर ली है।

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भूमियों के मालिकों को थमाया 90 दिन के लिए नोटिस: आयकर विभाग की और से राजस्थान में की गई इस कार्रवाई के बाद विभाग ने उन सभी 7 बिघा भूमियों के मालिकों को 90 दिन का नोटिस जारी किया है। विभाग के अनुसार इन भूमियों के मालिक 90 दिनों के अंदर विभाग को इस संपती के बारे में जानकारी दे सकता है और भूमि के जरूरी दस्तावेज दिखाकर उस पर अपना मालिकाना हक जता सकता है। लेकिन अगर जांच में इस संपती को बेनामी पाया गया तो विभाग द्वारा इसे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। 

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