नई दिल्ली। अब से देश के सिनेमाघरों में फिल्म के पहले राष्ट्रगान बजेगा और स्क्रीन पर तिरना लहराएगा। दर्शक भी सम्मान में खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है ये आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान के वक़्त स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया जाए साथ में हॉल में मौजूद लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हों।
श्याम नारायण चौकसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सिनेमा हॉल में प्रत्येक फिल्म के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्र गान बजाया जाए। इस 14 साल से लंबित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम आदेश जारी किया।
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कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रगान बजाये जाने को लेकर किसी व्यक्ति को कोई व्यवसायिक लाभ नहीं दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान को संविधान के मुताबिक 52 सेकंड में ही गाया जाए। राष्ट्रगान या उसके अंश को किसी भी असम्मानजनक जगह पर न छापा जाए।
कोर्ट ने केन्द्र से एक हफ्ते के अंदर आदेश लागू कराने और सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को इस बारे में जानकारी देने को कहा। सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐसा 10 दिन में कर दिया जाएगा।
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जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा “अगर आप भारतीय हैं तो आपको राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े होने में तकलीफ नहीं होनी चाहिये। शीर्ष अदालत ने लोगों को सही रूप में राष्ट्रगान गाने और सम्मान करने के निर्देश भी दिए।" इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
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