नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय नोटबंदी से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई दो दिसम्बर को करेगा। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने आज कहा कि वह नोटबंदी के खिलाफ सभी याचिकाओं के अलावा केंद्र सरकार की स्थानांतरण याचिका की सुनवाई अगले सप्ताह शुक्रवार (दो दिसम्बर) को करेगी।
एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि उन्होंने नोटबंदी के मुद्दे पर न्यायालय के समक्ष सरकार की ओर से हलफनामा दे दिया है। एक याचिकाकर्ता की ओर से जिरह कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि लोग सडक़ों पर भूखे मर रहे हैं। लोगों के पास नकदी नहीं है। उन्होंने केंद्र से जानना चाहा कि आखिर वह इस स्थिति से कैसे निपटेगा।
एक याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने भी दलील दी कि लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी से कोई नेता परेशान नहीं है, बल्कि जनता परेशान है।
इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने रोहतगी से पूछा कि वह वास्तविक स्थित से अवगत करायें। न्यायालय ने कहा कि यदि उपरोक्त दलीलों में दम है तो यह गम्भीर मामला है। शीर्ष अदालत दो दिसम्बर को अपराह्न दो बजे सभी मुद्दों पर विचार करेगी।
कई याचिकाकर्ताओं ने नोटबंदी के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं, जबकि केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में दायर याचिकाओं को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।