नई दिल्ली। पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रूपए के पुराने नोट अब दो दिसंबर तक ही स्वीकार किए जाएंगेे, पहले यह समयसीमा 15 दिसंबर तक थी। सरकार ने समयसीमा घटाकर दो दिसंबर कर दी। सरकार ने कहा है कि पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने और हवाईअड्डों पर विमान यात्रा के टिकट खरीदने के लिए 500 रूपए के पुराने नोट दो दिसंबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे।
सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि तीन दिसंबर 2016 से सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और गैस आदि खरीदने में पुराने 500 रूपए के नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा हवाईअड्डों की खिडक़ी पर हवाई यात्रा के लिए भी तीन दिसंबर से पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान में भी तीन दिसंबर से 500 रूपए के पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इससे पहले सरकार ने कहा था कि दो दिसंबर तक 500 और 1,000 रूपए के नोट से टोल भुगतान हो सकेगा। तीन दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक केवल 500 रूपए के नोट ही स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन अब इस योजना को त्याग दिया गया है। दो दिसंबर के बाद टोल भुगतान में 500, 1000 रूपए के पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।