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इंटरनेट डेस्क। देश में बड़ी संख्या में लोगों के पीएफ अकांउट खुले हुए हैं। इसके माध्यम से भविष्य के लिए मोटी रकम जमा होती है। इसमें कर्मचारी के वेतन का जितना अंश जमा होता है उतना ही कंपनी भी जमा करवाती है। खाते से पैसे निकाले को लेकर ईपीएफओ की ओर से कई नियम बनाए गए हैं।
क्या आपको पता है कि एक साल से पहले नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी भी खाते से पैसे निकाल सकते हैं। आज हम आपको ईपीएफओ के नियम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ईपीएफओं के नियमों के मुताबिक, अनुसार, अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद लगातार 60 दिन तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने पीएफ बैलेंस का क्लेम कर सकता है।
अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ने के तुरंत दूसरी नौकरी जॉइन कर लेता है, तो नया नियोक्ता उसी यूएएन से पीएफ अकाउंट को आगे बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को पैसा निकालने की आवश्यकता नहीं होती।
PC: prabhatkhabar
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