EPFO ने बदल दिया है ये नियम, अब नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने में नहीं निकाल पाएंगे पूरे पैसे

Hanuman | Thursday, 16 Oct 2025 02:46:00 PM
EPFO has changed these rules, now you will not be able to withdraw the entire amount within 2 months after leaving the job

इंटरनेट डेस्क। सरकार की इकाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अब अपने एक नियम में बदलाव कर दिया है। इसके तहत कर्मचारी अब नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने में पूरे पैसे नहीं निकाल पाएंगे। हम आपको आज ईपीएफओ के नए नियम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

आपको बता दें कि ईपीएफओ ने अपने उस नियम में बदलाव कर दिया है जिसमें पहले कर्मचारी नौकरी छोड़ने के दो माह की समय सीमा में अपने पीएफ खाते से पूरे पैसे निकाल सकते हैं। नए नियम के तहत कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने में पूरे पैसे नहीं निकाल सकेंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब इस समय सीमा को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। पीएफ खाते में कम से कम 25 प्रतिशत का मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी कर दिया गया है। ईपीएफओ की ओर से पीएफ निकासी आसान करने, डिजिटल रूप से पारदर्शी बनाने और लंबी अवधि की बचत को सुरक्षित बनाने के लिए ये कदम उठाया है।  

PC:  jagran
 

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