EPFO: पांच साल से पहले पीएफ का पैसा निकालने पर देना होगा इतने प्रतिशत टैक्स, जान लें आप

Hanuman | Thursday, 13 Nov 2025 02:13:27 PM
EPFO: You will have to pay this much tax on withdrawing PF money before five years, know this

इंटरनेट डेस्क। देश में बड़ी संख्या में लोगों का ईपीएफओ में खाता खुला हुआ है। लोगों के ईपीएफओ खाते में पैसा जमा है। कई बार नौकरी बदलने या किसी इमरजेंसी में लोगों को पीएफ का पैसा समय से पहले ही निकालना पड़ जाता है। कर्मचारियों को समय से पहले ये पैसा निकालना भारी पड़ सकता है। आज हम आपको इस संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं।

खबरों के अनुसार, अगर आपने पीएफ का पैसा 5 साल से पहले निकालने पर टैक्स लग सकता है? 5 साल की लगातार सर्विस पूरी नहीं होने पर पीएफ का पैसा निकालते पर टीडीएस काटा जाता है। पैन कार्ड जमा करवाने पर टीडीएस की दर 10% होती है। वहीं पैन कार्ड नहीं होने पर ये दर करीब 34.6% हो जाती है।

हालांकि पीएफ अकाउंट एक से दूसरे में ट्रांसफर किए जाने पर टीडीएस नहीं काटा जाता है। नौकरी आपके कंट्रोल से बाहर होने जैसे कंपनी बंद हो गई है तो भी ऐसा नहीं किया जाता है।

PC: freepressjournal
अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें
Disclaimer: This Content Has Been Sourced And Edited From tv9hindi



 


ताज़ा खबर

Copyright @ 2025 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.