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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) के दूसरे फेज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर एसआईआर का फॉर्म बांटेंगे और फिर इसी के आधार पर 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है ये बात चुनाव आयोग की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया है।
हालांकि इसका एसआईआर प्रक्रिया में पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) के दौरान आपको इन कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
खबरों के अनुसार, नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई, 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट,वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर अैर भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी।
PC: hindi.news18
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