भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने विधायक विश्वेन्द्र सिंह द्वारा रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स के प्रबंधक के खिलाफ पेश निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किये हैं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को भी तलब किया है तथा मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।
भरतपुर के एसीजेएम कोर्ट संख्या दो में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406,409,420 तथा 120 बी के तहत दायर इस्तगासा पर सोमवार को अदालत ने आरोपियों के खिलाफ केन्द्र सरकार से अभियोजन स्वीकृति लाने के आदेश दिए थे और परिवादी ने इस आदेश को जिला एवं सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका पेश कर चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि 24 नवम्बर को चैक से 10 हजार की नकदी निकालने बैंक गए विधायक को बैंक में नकदी न होने की बात कह मैनेजर ने बिना भुगतान ही वापस लौटा दिया था।