Bombay High Court ने एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पुलिस विभाग को जारी किया नोटिस

Samachar Jagat | Friday, 15 Jul 2022 04:28:54 PM
Bombay High Court issues notice to police department for not registering FIR

कोल्हापुर : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने श्री तुलजा भवानी मंदिर में सिहादान दानपेटी नीलामी से कथित तौर पर आठ करोड 45 लाख 97 हजार रुपए की हेराफेरी करने वाले 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और पुलिस विभागों को नोटिस जारी किया है। हिदू जनजागृति समिति (एचजेएस) के संगठक सुनील घनवत ने एक बयान में कहा कि अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी और उमेश भडगांवकर के माध्यम से एक आपराधिक रिट याचिका दायर की गई।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने घोटाले की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच पूरी नहीं की गयी। क्योंकि इसमें कई उच्च पदस्थ अधिकारी और नेता शामिल थे। श्री घनवत ने कहा कि वर्ष 1991 से 2009 तक सिहासन दानपेटी नीलामी से पैसों में हेराफेरी की गई।इस मामले को लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय की संभाजीनगर पीठ ने राज्य सरकार से 22 अगस्त तक जवाब मांगा है। 



 

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