Rajasthan: पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने के निर्देश

Hanuman | Friday, 14 Nov 2025 04:29:29 PM
Rajasthan: High Court issues major decision on Panchayat and civic body elections, directs government to conduct elections by April 15, 2026

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भजनलाल सरकार को चुनाव की डेडलाइन बता दी है।  

खबरों के अनुसार, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज पंचायत और नगर निकायों के चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराए जाने के निर्देश दे दिए हैं।

हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार को पंचायत व नगर निकाय दोनों के चुनाव एक साथ करवाने और 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था।

गौरतलब है कि प्रदेश की लगभग 6,759 पंचायतों और 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। इससे पहले विपक्ष ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने संविधान के प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमाने ढंग से पंचायत और निकाय चुनाव स्थगित किए हैं।

PC: aajtak
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