नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पंजाब और पुड्डुचेरी की सरकारों को जनता की भलाई के बजाय शराब लॉबी और राजस्व जुटाने के अनुकूल भाषा बोलने को लेकर कड़ी फटकार लगाई। सर्वोच्च अदालत की यह तल्ख टिप्पणी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो से शराब विक्रेताओं को हटाने के लिए दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए की।
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इसकी वजह से शराब पीकर गाड़ी चलाने से ऐसी सडक़ों पर जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं। पीठ ने यह भी कहा कि पहाड़ी राज्यों और अन्य के बीच राज मार्गो पर शराब बेचने को लेकर कोई अंतर नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति डी. वाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव की पीठ ने यह व्यवस्था दी।
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