बरेली | उत्तर प्रदेश में बरेली की एक अदालत ने दस वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट कोर्ट) राम दयाल ने किया है। घटना जिले के थाना भुता क्षेत्र की है। विशेष लोक अभियोजक शुभम कुमार मिश्रा बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट थाना भुता में पीड़तिा के पिता ने दिखाई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 24 नवंबर 2020 को शाम के वक्त बच्ची घर के पीछे लकड़ी लेने गई थी तभी गांव बंजरिया निवासी प्रमोद कुमार 27 बच्ची को गन्ने के खेत में खींच ले गया और दुष्कर्म किया।
काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने उसे तलाश किया। देर रात बच्ची बेसुध अवस्था में मिली। पुलिस ने अभियुक्त को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बाइक से थाने ले जाते वक्त व पुलिस की गिरफ्त से छूटकर भाग गया ,बाद में पुलिस ने मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान प्रमोद के पैर में गोली लग गई थी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शुभम कुमार मिश्रा और सीपी गुप्ता ने 17 गवाह पेश किए कोर्ट ने अभियुक्त प्रमोद को बच्ची से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और एक लाख 1० हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जुर्माने की राशि पीड़ति बच्ची को देने का आदेश हुआ है।