Aadhaar-PAN linking: 1 जुलाई से पहले नहीं हो सका लिंक? जानिए अब कैसे एक्टिव रहेगा PAN

Samachar Jagat | Wednesday, 05 Jul 2023 09:52:49 AM
Aadhaar-PAN linking: Could not link before July 1? Know how PAN will be active now

आधार-पैन लिंकिंग: ₹1000 की विलंब शुल्क का भुगतान करके पैन को बायोमेट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी। जिन करदाताओं ने इस तिथि तक दोनों को लिंक नहीं किया है, वे आयकर से संबंधित कुछ सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

1 जुलाई, 2023 से उन लोगों के लिए पैन निष्क्रिय हो जाएगा जो इसे आधार से लिंक करने में विफल रहे हैं। इन लोगों का टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) और टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) ऊंची दर से काटा जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट वाली श्रेणी में नहीं आते हैं, अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

इस तरह पैन को एक्टिवेट किया जा सकता है

जुर्माना भरने के बाद करदाता अपना पैन सक्रिय कर सकता है। यह प्रक्रिया नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) पोर्टल पर चालान संख्या आईटीएनएस 280 के साथ प्रमुख शीर्ष 0021 और लघु शीर्ष 500 (अन्य रसीदें) के तहत राशि का भुगतान करके की जा सकती है।

बिना लिंक किए आईटीआर प्रोसेस नहीं किया जाएगा

हालांकि पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक किए बिना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना संभव है, आयकर विभाग तब तक आईटीआर संसाधित नहीं करेगा जब तक कि दोनों लिंक नहीं हो जाते। शुक्रवार को, आयकर विभाग ने कहा कि वह उन मामलों पर विधिवत विचार करेगा जहां व्यक्तियों द्वारा सहमति देने और शुल्क का भुगतान करने के बावजूद पैन को आधार से नहीं जोड़ा जा सका।

आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा था कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पैन धारकों को आधार-पैन लिंकिंग के लिए शुल्क के भुगतान के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। विभाग की ओर से कहा गया, ''इस संबंध में सूचित किया जाता है कि चालान भुगतान की स्थिति लॉगइन करने के बाद पोर्टल के 'ई-पे टैक्स' टैब में चेक की जा सकती है. यदि भुगतान सफल होता है, तो पैन धारक पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है।

(pc rightsofemployees)



 


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