ईपीएफ: किन ‘आपातकालीन’ स्थितियों में आप अपना पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं? जानिए पूरी जानकारी

Preeti Sharma | Saturday, 15 Mar 2025 06:45:02 PM
EPF: In which 'emergency' situations can you withdraw money from your PF account? Know the complete details

ईपीएफ (एंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड) कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि, कई बार नौकरी बदलते समय या कुछ आपातकालीन स्थितियों में पीएफ राशि की जरूरत पड़ती है। इस समय यदि आपको पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने का तरीका मालूम हो तो यह प्रक्रिया आसान हो जाती है, लेकिन जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, उन्हें समस्या हो सकती है।

आज हम आपको उन स्थितियों के बारे में बताएंगे, जिनमें आप बिना किसी परेशानी के अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।

ईपीएफ से पैसे निकालने के लिए आपातकालीन स्थितियाँ:

  1. शादी के लिए: अगर आपको अपनी या किसी रिश्तेदार (बच्चे, भाई-बहन) की शादी के लिए पैसे निकालने की आवश्यकता है, तो आप अपनी पीएफ राशि का 50% तक निकाल सकते हैं।

    • शर्त: इसके लिए आपको कम से कम 7 साल की सेवा पूरी करनी होगी।
  2. शिक्षा के लिए: यदि आपको अपनी या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत है, तो आप अपनी हिस्सेदारी का 50% (सहित ब्याज) निकाल सकते हैं।

  3. घर या फ्लैट खरीदने के लिए: अगर आपने 5 साल की सेवा पूरी की है और घर या फ्लैट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो आप इस स्थिति में भी पीएफ से उधारी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं।

  4. स्वास्थ्य संबंधित खर्चों के लिए: अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता) के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, तो आप अपनी सैलरी का 6 गुना या पूरी पीएफ राशि (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं।

  5. बीमारियों के लिए: अगर आप गंभीर रूप से बीमार हैं, तो आप अपनी पीएफ राशि कभी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अस्पताल में एक महीने से अधिक समय तक भर्ती होने का प्रमाण, छुट्टी प्रमाणपत्र और आपके नियोक्ता या ईएसआई से यह प्रमाणपत्र चाहिए कि ईएसआई लाभ नहीं मिल रहे हैं।

ऑनलाइन पीएफ से पैसे निकालने का तरीका:

  1. सबसे पहले, EPFO की वेबसाइट पर जाएं: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/.
  2. अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगिन करें।
  3. "मैनेज" पर क्लिक करें और अपनी KYC की पुष्टि करें।
  4. फिर "ऑनलाइन सर्विसेज" में जाएं और "CLAIM (FORM-31, 19&10C)" को चुनें।
  5. अब आप अपनी जरूरत के अनुसार पूर्ण राशि, लोन और एडवांस के लिए राशि निकालने या पेंशन के लिए राशि निकालने का विकल्प चुन सकते हैं।
  6. अपनी पात्रता के अनुसार क्लेम फॉर्म भरें और 10 दिनों के भीतर आपका EPF पैसा आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा।




 


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