Go First Update: गो फर्स्ट फिर भर सकेंगे उड़ान, DGCA ने शर्तों के साथ दी उड़ान की इजाजत

Samachar Jagat | Saturday, 22 Jul 2023 08:10:01 AM
Go First Update: Go First will be able to fly again, DGCA gives permission to fly with conditions

गो फर्स्ट ऑपरेशन टू रिज्यूमे: गो फर्स्ट एक बार उड़ान भरता नजर आएगा। विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने गोफर्स्ट को शर्तों के साथ उड़ान भरने की इजाजत दे दी है। डीजीसीए ने गोफर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैलेन्द्र अजमेरा को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी दी है।

डीजीसीए ने कहा कि 26 जून को परिचालन फिर से शुरू करने के लिए गोफर्स्ट द्वारा प्रस्तुत योजना का नियामक द्वारा अध्ययन किया गया है और उसे स्वीकार कर लिया गया है। डीजीसीए ने कहा कि गोफर्स्ट शर्तों के साथ दोबारा उड़ान संचालन शुरू कर सकता है।

इन शर्तों में डीजीसीए ने कहा कि इसके लिए एयरलाइंस के पास हर वक्त एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है. साथ ही ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला विमान उड़ान भरने के लिए बेहतर स्थिति में होना चाहिए। बिना हैंडलिंग उड़ान के किसी भी विमान का संचालन में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। डीजीसीए ने कहा कि कंपनी में कोई भी बदलाव, जिसका रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा सबमिट किए गए प्लान पर असर पड़ता है, उसे तुरंत डीजीसीए को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। डीजीसीए ने कहा कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को उड़ान शेड्यूल, विमान की स्थिति, पायलट, केबिन क्रू, एएमई, फ्लाइट डिस्पैचर्स के बारे में नियामक को जानकारी देनी होगी।

डीजीसीए ने कहा कि अंतरिम फंडिंग की उपलब्धता और डीजीसीए से उड़ान कार्यक्रम की मंजूरी के बाद निर्धारित उड़ान संचालन शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही फ्लैट टिकटों की बिक्री भी डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद ही शुरू की जा सकेगी. डीजीसीए ने कहा कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को डीजीसीए द्वारा समय-समय पर मांगी गई जानकारी देनी होगी.


गुरुवार को ही GoFirst ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि एयरलाइंस ने 23 जुलाई तक सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिसके लिए एयरलाइंस ने यात्रियों से खेद भी जताया था.

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