आज यानी 31 मार्च 2022 पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख है। जानें कि पेज और आधार को कैसे लिंक करें और लिंक न करने पर कितना जुर्माना लग सकता है।
- पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है
- गुरुवार तक लिंक नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा
- लिंक इंटरनेट के बिना भी किया जा सकता है
- पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। यदि आप इस तिथि तक पेज को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसा करने से आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी।
सीबीडीटी ने 29 मार्च की अपनी अधिसूचना में कहा कि बायोमेट्रिक आंकड़ों के साथ पैन संलग्न करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है। देर करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना अगले तीन महीने यानी 30 जून 2022 तक चलेगा। इसके बाद टैक्सपेयर्स पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि पेनल्टी चुकाने के बाद आपका पैन कार्ड दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। पैन कार्ड का उपयोग बैंक खाता खोलने या पहचान प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है।
बिना इंटरनेट सपोर्ट के भी पेज से लिंक किया जा सकता है
अगर आप गुरुवार तक पेज को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर आपने अभी तक अपने पेज को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट के बिना भी पृष्ठ को समर्थन के लिए लिंक कर सकते हैं।
प्रक्रिया क्या है?
अपने मोबाइल में SMS पर जाएं और 'UIDPAN' टाइप करें।
फिर 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और स्थान के साथ 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। आपका पैन कार्ड सपोर्ट से लिंक हो जाएगा।
इस प्रकार की सुविधा भी प्राप्त की जा सकती है
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
- अब आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।
- अब कैप्चा कोड डालने के बाद 'लिंक सपोर्ट' पर क्लिक करें।
- यह प्रक्रिया पूरी होते ही आपका सपोर्ट और पेज लिंक कर दिया जाएगा।
- आप स्थिति की जांच कैसे करते हैं?
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
- स्थिति देखने के लिए 'क्लिक बटन' पर क्लिक करें।
- यहां आधार और पैन कार्ड की जानकारी दर्ज करें।
- अगर आपका पैन कार्ड आधार से जुड़ा है, तो यह यहां पाया जा सकता है।