Pan-Aadhar Link: पैन-आधार लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये की लेट फीस देने से पहले चेक कर लें नया नियम, नहीं तो होगा नुकसान

Samachar Jagat | Friday, 14 Apr 2023 02:34:00 PM
Pan-Aadhar Link: Before paying late fee of Rs 1,000 to link Pan-Aadhaar, check the new rule, otherwise there will be loss

पैन-आधार लिंकिंग नियम: भले ही सरकार ने नागरिकों को अपने स्थायी खाता संख्या या पैन को आधार से जोड़ने के लिए 30 जून तक का समय दिया है, लेकिन अब फॉर्म में बदलाव किया है।


पैन और आधार को लिंक करने के लिए किए गए इस बदलाव के बारे में आपको जानना जरूरी है। पैन-आधार लिंकिंग के लिए अब 1,000 रुपये चार्ज देना होगा। यहां पेमेंट करते वक्त असेसमेंट ईयर (AY) का ऑप्शन होता है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां AY के ऑप्शन को अपडेट कर दिया है.

पैन-आधार लिंकिंग अपडेट

आयकर विभाग ने पैन आधार को लिंक करने के लिए असेसमेंट ईयर के विकल्प में बदलाव किया है। विलंब शुल्क भुगतान के लिए 1,000 रुपये शुल्क का भुगतान करने के लिए आपको मूल्यांकन वर्ष 2024-25 का चयन करना होगा। अभी तक अंतिम समय सीमा 31 मार्च 2023 थी, जिसके लिए आप असेसमेंट ईयर 2023-24 का चुनाव कर रहे थे.

पैन को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराने पर कई अन्य सेवाएं बंद हो जाएंगी.

1) कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय पैन का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा।

2) लंबित विवरणियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे

3) यदि पैन सक्रिय नहीं है तो लंबित रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।

4) पैन डिएक्टिवेट होने के बाद अगर रिटर्न में कोई दिक्कत आती है तो कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकती है.

5) पैन के निष्क्रिय हो जाने पर उच्च दर से कर काटा जाएगा।

सीबीडीटी के सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है तो यह माना जाएगा कि उसने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) नहीं दिया है। सीबीडीटी ने यह भी कहा कि यदि पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया है, तो करदाताओं को बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टलों पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पैन के साथ केवाईसी से संबंधित कई कार्य संभव नहीं होंगे।



 


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