पैन कार्ड धारक! आपके पैन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर, आयकर विभाग ने कहा...

Samachar Jagat | Wednesday, 19 Jul 2023 10:05:43 AM
PAN Card Holders! Big news related to your PAN card, Income Tax Department said…

PAN Card News: आज आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड से जुड़ी अहम बातें साफ हो गई हैं.

भारत में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है. लेकिन इसमें कुछ लोगों को छूट भी दी गई है जैसे एनआरआई और ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई)। अब कुछ एनआरआई और भारत के प्रवासी नागरिकों ने अपने पैन कार्ड के निष्क्रिय होने को लेकर चिंता जताई है।

इसके अलावा, उन पैन धारकों ने भी इसके परिणामों पर चिंता व्यक्त की है, जिनका पैन आधार से लिंक न होने के कारण निष्क्रिय हो गया है। अब इस संदर्भ में आयकर विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है-

1. आईटीडी एनआरआई की आवासीय स्थिति को मैप करता है यदि एनआरआई ने पिछले 3 वर्षों में से किसी एक में आईटीआर दाखिल किया है या यदि उसने क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (जेएओ) को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित किया है। यदि इनमें से कोई भी मानदंड पूरा नहीं होता है, तो पैन निष्क्रिय कर दिया जाता है।


2. भारत के विदेशी नागरिक या विदेशी नागरिकों का पैन जिन्होंने निवासी स्थिति के तहत पैन के लिए आवेदन किया है और अपनी आवासीय स्थिति में सुधार नहीं किया है या पिछले 3 वर्षों में किसी भी समय आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उनका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

Dear Taxpayers,

Concerns have been raised by certain NRIs/ OCIs regarding their PANs becoming inoperative, although they are exempted from linking their PAN with Aadhaar.
Further, PAN holders, whose PANs have been rendered inoperative due to non-linking of PAN with Aadhaar,… — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2023


एनआरआई, ओसीआई या विदेशी नागरिक जिनका पैन निष्क्रिय कर दिया गया है, उनसे अनुरोध है कि वे पैन डेटाबेस और सहायक दस्तावेजों में अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट करने के अनुरोध के साथ-साथ अपने संबंधित जेएओ को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित करें। JAO विवरण यहां पाया जा सकता है - https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/knowYourAO
यह स्पष्ट किया जाता है कि निष्क्रिय पैन निष्क्रिय पैन नहीं है। पैन निष्क्रिय होने पर भी कोई भी आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकता है।


'निष्क्रिय' पैन का परिणाम होगा-
निष्क्रिय पैन पर लंबित रिफंड और रिफंड पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा।
धारा 206एए के अनुसार निष्क्रिय पैन के लिए उच्च दर पर टीडीएस काटा जाता है।
इसके साथ ही धारा 206सीसी के अनुसार निष्क्रिय पैन पर ऊंची दर पर टीसीएस भी लगता है।



 


Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.