Paternity Leave in India : भारत में पितृत्व अवकाश

Samachar Jagat | Wednesday, 14 Jun 2023 06:21:01 AM
Paternity Leave in India

एक पुरुष सरकारी सेवक (प्रशिक्षु सहित) को दो से कम जीवित बच्चों के साथ, 15 दिनों की अवधि के लिए 15 दिनों की अवधि के लिए, या छह महीने तक की छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। बच्चे की डिलीवरी की तारीख।

 

15 दिनों की ऐसी अवधि के दौरान, उसे छुट्टी पर जाने से ठीक पहले आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा। पितृत्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

पितृत्व अवकाश को अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा। यदि इस अवधि के भीतर पितृत्व अवकाश का उपयोग नहीं किया जाता है तो ऐसे अवकाश को व्यपगत माना जाएगा।

नोट:- पितृत्व अवकाश को सामान्यतः किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

बच्चे को गोद लेने के लिए पितृत्व अवकाश:-

एक पुरुष सरकारी कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध रूप से गोद लेने पर, वैध होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर 15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। दत्तक ग्रहण।

15 दिनों की ऐसी अवधि के दौरान, उसे छुट्टी पर जाने से ठीक पहले आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा। पितृत्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।


पितृत्व अवकाश को अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा। यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पितृत्व अवकाश का उपयोग नहीं किया जाता है तो ऐसी छुट्टी को व्यपगत माना जाएगा।

नोट:- इस नियम के प्रयोजन के लिए "बच्चे" में सरकारी कर्मचारी द्वारा अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 या उस सरकारी कर्मचारी पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत वार्ड के रूप में लिया गया बच्चा शामिल होगा, बशर्ते ऐसा वार्ड सरकार के पास रहता हो। नौकर और परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है और बशर्ते ऐसे सरकारी कर्मचारी ने एक विशेष वसीयत के माध्यम से उस वार्ड को एक प्राकृतिक जन्म वाले बच्चे के समान दर्जा प्रदान किया हो।

(pc rightsofemployees)



 


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