Property Tax: 31 जुलाई तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, ब्याज में मिलेगी 30 फीसदी की छूट

Samachar Jagat | Wednesday, 31 May 2023 02:39:15 PM
Property Tax: Deposit property tax by July 31, will get 30 percent discount in interest

शहरों में रहने वाले लोगों को सरकार को संपत्ति कर देना पड़ता है। यह टैक्स शहरी क्षेत्रों में आने वाले मकानों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक परिसरों पर देना होता है।

यह कर नगर निकायों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कर का भुगतान न करने पर सरकार कर के मूलधन पर ब्याज भी वसूलती है। अब हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

सरकार ने अब प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज में 30 फीसदी की छूट का ऐलान किया है. पहले सरकार ब्याज पर 10 फीसदी की छूट दे रही थी. इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अब संपत्ति कर का भुगतान करता है, तो उसे मूल कर के साथ कुल ब्याज की कुल राशि का 70 प्रतिशत ही जमा करना होगा।


सरकार ने 31 जुलाई, 2023 तक संपत्ति कर जमा करने वालों को ही ब्याज राशि में 30 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। ब्याज अनुदान में 20 प्रतिशत की वृद्धि से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को राहत मिलेगी।

प्रॉपर्टी टैक्स हर साल देना होता है

संपत्ति कर एक वार्षिक कर है, जो पूरे हरियाणा में संपत्तियों पर लगाया जाता है। इससे प्राप्त राशि का उपयोग शहरी स्थानीय निकायों द्वारा हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार व्यापक पैमाने पर प्रचार कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपत्ति कर की ब्याज राशि में 30 फीसदी छूट का लाभ मिले.

हरियाणा प्रशासन ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से संपत्ति कर जमा करने की सुविधा दी है। ऑनलाइन मोड में संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए इन चरणों का पालन करें -

आधिकारिक वेबसाइट @ https://ulbharyana.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब पर क्लिक करें।
अब Payment of Property Tax Dues के सामने URL या https://ulbhryndc.org पर क्लिक करें।
आपको शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा के संपत्ति कर बकाया प्रबंधन पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।
यदि आप एक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, तो पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें। लॉगिन प्रकार में नागरिक का चयन करें।
यदि आप एक पंजीकृत उपयोगकर्ता नहीं हैं, तो नए उपयोगकर्ता पंजीकरण टैब पर क्लिक करें और पंजीकरण करें।
पंजीकरण हो जाने के बाद, आपको संपत्ति का विवरण जैसे कि जिला, गांव, मोहल्ला, मकान नंबर, मालिक का नाम और संपत्ति संख्या दर्ज करनी होगी।
विवरण भरकर ऑनलाइन भुगतान करें। ऑनलाइन भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यूपीआई/मोबाइल वॉलेट/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से किया जा सकता है।

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