RBI की बड़ी पहल, करोड़ों बैंक ग्राहकों को होगा फायदा

Samachar Jagat | Wednesday, 07 Jun 2023 03:12:30 PM
RBI Guidelines: Money is the safest in these 3 banks, RBI released the list

RBI पैनल के सुझाव: देश में बैंकिंग सेक्टर का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंक ग्राहकों को बेहतर सेवा देने, उन्हें बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने और नवीनतम तकनीक के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैंकिंग सेवा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। बैंकिंग सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पेश कर दी गई है।

केवाईसी न होने के कारण ग्राहक का खाता बंद नहीं होना चाहिए

आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में गठित समिति ने बैंकों को ग्राहकों के हित में कुछ कदम उठाने का सुझाव दिया है. कानूनगो समिति द्वारा दी गई सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि केवाईसी न होने पर बैंकों को ग्राहक के खाते को बंद नहीं करना चाहिए। कमेटी ने ऐसा सिस्टम बनाने की सिफारिश की है, जिसमें बार-बार केवाईसी की जरूरत न हो। इसी तरह होम लोन लेने वाले ग्राहकों को भी प्रॉपर्टी के कागजात समय पर देने की बात कही गई है.

समिति द्वारा की गई सिफारिशें:

बैंक कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
सभी एटीएम में एक ही तरह की जानकारी देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए बैंकों को विशेष कदम उठाने चाहिए।
सेवा से असंतुष्ट ग्राहकों के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रणाली आसान होनी चाहिए।
बैंक ग्राहकों की साइबर क्राइम से बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।

शिकायतों के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए।

समय पर पंजीकरण और ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए भी सिफारिशें की गईं। देश में हर साल एक करोड़ से ज्यादा बैंक ग्राहक तरह-तरह की शिकायतें करते हैं। उन सभी के लिए एक कॉमन पोर्टल होना चाहिए ताकि शिकायत दर्ज करने और निवारण दोनों में आसानी हो। यह भी पता चल सकेगा कि कार्रवाई हो रही है या नहीं।

समिति की ओर से यह भी सुझाव दिया गया कि खाताधारक की मृत्यु के बाद वारिसों के दावों का निपटान ऑनलाइन किया जाए। साथ ही पेंशनरों की ओर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में लचीलापन दिखाने के लिए बैंकों को सुझाव दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि संपत्ति के दस्तावेजों के खो जाने की स्थिति में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को न केवल अपनी लागत पर दस्तावेजों की प्रमाणित पंजीकृत प्रतियां प्राप्त करने में मदद करने के लिए बाध्य होना चाहिए बल्कि पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए।

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