आयकर विभाग ने ट्वीट कर उन लोगों को चेतावनी दी है जिन्होंने लोगों ने अपने आधार कार्ड को अपने पैन से नहीं जोड़ा है। विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि जो लोग अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करेंगे, उन्हें निष्क्रिय पैन से निपटना होगा। 1 अप्रैल 2023 से पहले प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहने पर उनके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
अधिकांश पैन कार्ड यूजर्स पहले ही अपने आधार को पैन से जोड़ चुके हैं। उनके पैन कार्ड 1 अप्रैल को निष्क्रिय हो जाएंगे। 17 जनवरी को आयकर विभाग ने ट्वीट कर लोगों को इस बारे में चेतावनी दी थी।
आयकर अधिनियम 1961 के तहत आम लोगों के लिए आधार को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है।
पैन कार्ड सभी बड़े फाइनेंशियल लेनदेन के लिए केंद्रीय हैं। पैन कार्ड से आप इनकम टैक्स से जुड़ा कोई भी काम नहीं करा सकते हैं।
आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपना पैन लिंक नहीं कराते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट नहीं खरीद पाएंगे।
विभाग ने एक बयान में कहा "आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन होल्डर्स के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1.04.2023 से, बिना लिंक किया हुआ पैन निष्क्रिय हो जाएगा। अत्यावश्यक सूचना। देर न करें, इसे आज ही लिंक कर दें!" ।
अपने पैन कार्ड को लिंक करने के लिए, आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट ओपन करना होगा । कार्ड का पता incometax.gov.in/ है। आप लिंक आधार ऑप्शन पर जा सकते हैं, अपनी डिटेल भरें, कैप्चा कोड भरें और आसानी से अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करें।