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इंटरनेट डेस्क। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ के सिलसिले में बेंगलुरु पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी चार लोगों को 14 ACMM कोर्ट के आदेश पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले भी इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं। सोसले ने शुक्रवार को आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया है कि गिरफ्तारी अवैध, मनमानी और कानून के अनुसार नहीं थी।
एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए पहुंचे उच्च न्यायालय
इससे पहले दिन में, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष रघु राम भट, सचिव ए शंकर, कोषाध्यक्ष ईएस जयराम और केएससीए के अन्य पदाधिकारियों ने भगदड़ मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। बाद में, उच्च न्यायालय ने उन्हें बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।
10 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ बुधवार शाम को हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग आरसीबी टीम की आईपीएल जीत के जश्न में शामिल होने के लिए उमड़े थे। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हो गए। इसके बाद, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और राज्य सरकार ने इस त्रासदी की जांच करने के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी'कुन्हा के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने भी घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और राज्य से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई 10 जून को होगी।
PC : hindustantimes