महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण हुए बरी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

Hanuman | Monday, 03 Aug 2026 12:45:51 PM
Brijbhushan acquitted in sexual harassment case of women wrestlers

इंटरनेट डेस्क। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर आज बड़ी राहत दी है। महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण के कार्यकाल के दौरान लगाए गए आरोपों पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से साल 2023 में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों का आरोप लगाए गए थे। वहीं तोमर को भी सह-आरोपी बनाया गया था। आपको बता दें कि कार्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की थी। कार्यवाही बंद कमरे में हुई थी।

दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस प्रदर्शन में बृजभूषण के कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे।

PC: jagran
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