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इंटरनेट डेस्क। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका लगा है। देश के शीर्ष न्यायालय ने खेड़ा की ट्रांजिट बेल की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। खेड़ा ने अपनी ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अवधि मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की थी
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर मामला दर्ज है। खबरों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि क्या यह अदालत मुझे मंगलवार तक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती... क्या मैं कोई आतंकवादी हूं? खबरों के अनुसार, न्यायालय ने पवन खेड़ा को गुवाहाटी उच्च न्यायाल में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया।
PC: navbharattimes.indiatimes
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