Delhi Government ने राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी दी

Samachar Jagat | Monday, 20 Feb 2023 09:14:50 AM
Delhi government warns bike taxis plying in the national capital

नई  दिल्ली : परिवहन विभाग ने दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है और इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि दो पहिया वाहनों का व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है।

पहली बार उल्लंघन करते पाए जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की जेल हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में वाहन चालक का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि कुछ ऐप-आधारित कंपनियां खुद को कंपनी के तौर पर पेश करती हैं जो 1988 अधिनियम का उल्लंघन है। यह एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय है।

इससे पहले इस महीने की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने बाइक टैक्सी कंपनी 'रैपिडो’ को लाइसेंस नहीं देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों में स्पष्ट किया गया है कि कंपनियां बिना वैध लाइसेंस के संचालन नहीं कर सकती हैं। 



 


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