Corona patient से अस्पतालों की मनमानी वसूली, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगा जवाब

Samachar Jagat | Tuesday, 09 Nov 2021 05:55:48 PM
Not good for hospitals making arbitrary recovery from Corona patients, SC's big step

नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने बिस्तरों तक ऑक्सीजन की कमी देखी। इस दौरान कई निजी अस्पताल भी गंभीर आरोपों की चपेट में आए। शीर्ष अदालत में सोमवार को निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम में कोरोना मरीजों से इलाज के मनमाने बिल वसूली के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई. इधर कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार को पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में इस बात की जांच करने का फैसला किया था कि क्या महामारी के दौरान कोरोना मरीजों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल की सख्त जरूरत के समय निजी अस्पतालों ने फीस के लेन-देन से छेड़छाड़ की है. भारत सरकार ने निजी अस्पतालों में धोखाधड़ी के आरोपी कोरोना मरीजों के लिए बिलों के ऑडिट और जांच तंत्र स्थापित करने की मांग वाली याचिका पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से नोटिस जारी किया था.


 
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने एक याचिका स्वीकार की थी जिसमें सरकार को यह जांचने का निर्देश दिया गया था कि क्या निजी अस्पतालों ने फीस को प्राथमिकता देकर COVID-19 रोगियों से अधिक शुल्क लिया है। शीर्ष अदालत ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से अभिनव थापर की याचिका पर भारत सरकार को नोटिस जारी किया था।



 

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