Rajasthan: शव के साथ सड़क पर चक्का जाम करना पड़ेगा भारी, मिलेगी इतनी सजा, लागू हुआ ये कानून

Hanuman | Monday, 08 Dec 2025 08:23:30 AM
Rajasthan: Blocking the road with a dead body will be costly, this law has been implemented

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में अब शव के साथ सड़क पर चक्का जाम करना लोगों को भारी पड़ेगा। इसके लिए दोषी लोगों को अब 5 साल की सजा मिलेगी। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने इस संबंध में अब अधिनियम लागू कर दिया है। हैं।

खबरों के   अनुसार, राजस्थान सरकार ने देश में पहली बार 'मृत शरीर सम्मान अधिनियम, 2023' को लागू कर दिया है। अब भजनलाल सरकार ने इस रोकने के लिए 'मृत शरीर सम्मान अधिनियम, 2023' को लागू कर दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया ये कानून शवों के साथ राजनीतिक या किसी भी तरह के अन्य विरोध प्रदर्शनों पर नकेल कसेगा। इस कानून के तहत ऐसी गतिविधियों में शामिल होने पर लोगों को 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद के साथ जुर्माने लगाया जाएगा।

प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से से जारी अधिसूचना में हालिया घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सख्त सजाओं का प्रावधान किया गया है। इसके तहत गैर-परिवार सदस्यों द्वारा शव का इस्तेमाल प्रदर्शन विरोध के लिए करने पर 6 महीने से 5 साल तक की जेल के साथ जुर्माना हो सकता है।

नोटिस देने के बाद भी शव नहीं लेने पर होगी इतनी सजा

वही  अगर मृतक के परिवार के लोग इस प्रकार की स्वीकृति देते हैं या खुद इसमें शामिल होते हैं, तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा का सामना करना पड़ेगा। वहीं  मजिस्ट्रेट के 24 घंटे के नोटिस देने के बाद अगर परिवार की ओर से शव लेने से मना किया गया तो उन्हें 1 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। ऐसी स्थिति होने पर पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और स्थानीय अधिकारियों से अंतिम संस्कार करवाएगी।

PC: navbharattimes 
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