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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार को प्रदेश में 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाने होंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस संबंध में आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भजनलाल सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव करवाने करवाने के लिए दिसंबर तक का समय मांगा था। हाईकोर्ट ने सरकार की इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। वहीं कोर्ट ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। चुनाव में देरी का प्रमुख कारण सरकार ने इसे ही बताया है।
आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने पंचायत और निकाय चुनाव के फैसले को गत 11 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने गत वर्ष साल नवंबर में प्रदेश सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसमें असमर्थता जताते हुए दिसंबर 2026 तक का समय मांगा था।
PC: aajtak
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