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इंटरनेट डेस्क। देश के शीर्ष न्यायालय ने आज अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा तय करने वाले अपने ही आदेश पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि 20 नवंबर को सुनाया गया फैसला अगली सुनवाई तक लागू नहीं होगा।
इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को की जाएगी। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
वहीं सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि अरावली पहाड़ियों के अध्ययन और सर्वे के लिए एक नई समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसपर पुनः विचार किया जाना है कि क्या 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली का हिस्सा मानने से अवैध खनन तो नहीं शुरू हो जाएगा। वहीं उस क्षेत्र की पहचान करने के लिए परिभाषा तय करनी है जो कि अरावली का हिस्सा नहीं हैं। आपको बता दें कि अरावली पवर्तमाला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली है।
PC: sci.gov
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