नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग के सभी आकलन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि करदाताओं को उनकी ओर से भेजे जाने वाले सभी नोटिसों में वह अपने ईमेल आईडी और दूरभाष नंबरों की जानकारी दें। बोर्ड ने यह निर्देश इस संबंध में करदाताओं की कई शिकायतों के बाद दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अधिकारियों की संपर्क संबंधी जानकारी के अभाव में वे उनके साथ संवाद स्थापित नहीं कर पाते हैं।
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बोर्ड ने हाल ही में आयकर मामलों के लिए एक नई कागज रहित ई-आकलन प्रणाली शुरू की है जो उसके द्वारा उच्च वरीयता से लागू किया जाने वाला प्रमुख कार्यक्रम है और करदाताओं के बीच इसकी लोकप्रियता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड इसमें कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहता है।
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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कई करदाताओं ने हाल ही में बोर्ड को सूचित किया था कि आकलन अधिकारी उनको भेजने वाले नोटिसों में अपने आधिकारिक दूरभाष नंबर, ईमेल आईडी और फैक्स नंबर को अंकित नहीं कर रहे हैं तो वह उनके साथ इंटरनेट इत्यादि पर संपर्क नहीं कर पाते हैं।