पब्लिक लैंड पर बने 298 प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली सरकार का ऑर्डर मिला है की वे एडमिशन प्रोसेस रोक कर रखे जब तक की आधारित गाइडलाइंस नहीं जारी कर दी जाती। साथ ही स्कूलों को ये निर्देश भी दिए गए है की ,अगर कोई इसके खिलाफ एडमिशन शुरू करता है तो उसे निर्धारित सजा दी जाएगी।
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निदेशालय के मुताबिक, जो पड़ोस के बच्चों को ऐडमिशन देने से मना नहीं कर सकते और इन स्कूलों के लिए गाइडलाइंस बाद में जारी की जाएगी। जो स्कूल सरकारी लैंड पर हैं, लेकिन उनकी लैंड अलॉटमेंट लेटर में नेबरहुड की कंडिशन नहीं हैं, उनके लिए भी गाइडलाइंस प्राइवेट लैंड पर स्कूलों की तरह ही है।
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मगर इसके बावजूद कुछ स्कूलों ने वेबसाइट पर दाखिल और शेड्यूल अपलोड किया है। जिस से नाराज़ डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को स्कूलों के लिए ये आदेश जारी करवाया है की जबतक ऊपरी गाइडलाइन्स नहीं आ जाती तबतक कोई दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा।
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