जोधपुर। हिरण शिकार से जुड़े 18 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान बुधवार को बरी हो गए। 1998 में 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान के खिलाफ हिरण शिकार से जुड़े चार मामले दर्ज हुए थे। इनमें से एक मामला बिना लाइसेंस वाले हथियार से शिकार करने का था। इसी पर जोधपुर की लोअर कोर्ट का फैसला आया। वकीलों ने बताया कि सलमान को दोषी साबित करते सबूत नहीं होने के चलते उन्हें बरी किया गया। सलमान बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने पर छूटे।
इससे पहले हथियारों को रखने के साथ उनका गलत इस्तेमाल करने का आरोप साबित हुआ तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर सलमान को 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उन्हें कोर्ट से सीधे जेल जाना होगा। नियम के मुताबिक फैसला आरोपी को ही पढक़र सुनाया जाता है, इसलिए बुधवार को सलमान को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। इसके लिए सलमान जोधपुर पहुंच चुके हैं। उनके साथ बहन अलवीरा भी आई हैं।
फैसला सुनने के लिए सलमान खान को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया गया है। पहले सलमान का फैसले के दिन ही जोधपुर आने का प्रोग्राम था, लेकिन अब वे आज ही जोधपुर पहुंच जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि मौसम में खराबी की वजह से प्लेन के उतरने में होने वाली किसी तरह की दिक्कत से बचने के लिए वे आज ही यहां पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि वे शाम करीब पांच बजे विशेष विमान से जोधपुर पहुंचेंगे। वे अपने साथ मुंबई से दो वकील को भी लेकर आएंगे।
सलमान से जुड़े मामलों में हमेशा उपस्थित रहने वाली उनकी बहन अलवीरा भी सलमान के साथ ही जोधपुर पहुंचेगी। आम्र्स एक्ट के तहत इस विचाराधीन इस मामले में धारा 3/25 में अधिकतम तीन साल और धारा 27 में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है।आम्र्स एक्ट केस में 10 मार्च 2016 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) ने सलमान खान को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पढ़ कर सुनाए थे।
तब सलमान ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया था। सलमान ने कहा था कि वे निर्दोष है और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके बाद उन्होंने स्वयं के बचाव में कुछ साक्ष्य पेश करने का दावा किया था। इसके बाद सलमान की ओर से वापस बुलाए गए कुछ गवाह से जिरह की गई।