नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय बिहार के बाहुवली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने एवं संबंधित मामले की सुनवाई राज्य के बाहर कराने संबंधी पहलुओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में शहाबुद्दीन के वकील शेखर नेफाडे से पूछा कि क्यों न उनके मुवक्किल को और उनसे जुड़े सारे मामलों को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए।
न्यायालय ने कहा कि यह मामला भारतीय अपराध शास्त्र में गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई की अवधारण की असली परीक्षा है। न्यायालय इस मामले में आगे की सुनवाई कल करेगा। न्यायालय यह तय करेगा कि सभी 45 मामले दिल्ली स्थानांतरित किए जाएं या नहीं और शहाबुद्दीन को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया जाए अथवा नहीं।
उल्लेखनीय है कि राजदेव रंजन हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सीलबंद रिपोर्ट अदालत को सौंपी और कहा कि यह मामला दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए उचित ‘केस‘है।
हालांकि नेफाडे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को यदि तिहाड़ जेल स्थानांतरित कर दिया गया तो उनके (शहाबुद्दीन के) परिजनों से मिलने के अधिकार का हनन होगा।