नई दिल्ली। बैंक, पैन कार्ड, गैस सब्सिडी से आधार कार्ड जोड़ने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस से भी जोड़ा जाएगा। सरकार अब एक से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों पर लगाम कसने जा रही है। जल्द ही केंद्र, राज्यों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय आधार कार्ड से पहचान करना अनिवार्य करने को कहेगा।
नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या पुराने के रिन्यूअल कराने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों ने ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाने पर दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। कुछ मामलों में फर्जी पहचान पत्र के लिए भी गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गए।
मीडिया रिपोर्ट्स सूत्रों के अनुसार, परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार कार्ड जरूरी करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना राज्य का विषय है, लिहाजा केंद्र सरकार राज्यों से इस 'सेफ सिस्टम' को अपनाने का अनुरोध करेगा जो अलग-अलग राज्यों से एक ही नाम से कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रथा को करीब-करीब खत्म कर देगा।
सूत्रों के अनुसार, किसी आवेदक की पहचान को स्थापित करने के लिए अकेले आधार कार्ड ही पर्याप्त दस्तावेज होगा। आरटीओ को इन डीटेल्स का रेकॉर्ड रखने के लिए, सक्षम बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। जिससे पता लग सकेगा कि आवेदक के नाम से देश में कहीं पहले से कोई ड्राइविंग लाइसेंस तो जारी नहीं है।
फिलहाल एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफी कठिन नहीं है, यहां तक कि पुलिस द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त करना भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम नहीं लगा पाता।