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इंटरनेट डेस्क। नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को लेकर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। खबर ये है कि अब अगर किसी कर्मचारी का मासिक एनपीएस अंशदान तय समय के बाद उसके पेंशन खाते में जमा होता है, तो कर्मचारी को उस देरी की अवधि का ब्याज भी प्रदान किया जाएगा।
ये ब्याज पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) की उस समय लागू ब्याज दर के बराबर होगा। अभी पीपीएफ पर 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। सरकार के इस कदम से विभाग की लापरवाही से नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा देर से जमा होता है, तो कर्मचारी को उसका आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से सभी सरकारी विभागों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया है।
विभाग ने कहा कि कर्मचारियों के एनपीएस योगदान को तय समय-सीमा के भीतर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जमा किया जाए। मंत्रालय मानना है कि देरी होने से कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
PC: aajtak
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