- SHARE
-
इंटरनेट डेस्क। टैक्स ऑडिट केस वाले करदाताओं के ये काम की खबर है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है तो अभी जाकर ये काम कर दें। खबरों के अनुसार, सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर, 2025 तय की है।
अगर आपने तय तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं की तो लेट फीस देनी होगी। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस के साथ भर सकते हैं। सालाना आय 5 लाख रुपए से कम होने पर इनकम टैक्स रिटर्न देर से भरने पर आपको 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा।
वहीं आय 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको देर से रिटर्न भरने पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आपको जुर्माने से बचने के लिए आज ही रिटर्न भर देनी चाहिए। इससे आपको आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि देश में बड़ी संख्या में लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं।
PC:bankbazaar
अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें
Disclaimer: This Content Has Been Sourced And Edited From amarujala