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इंटरनेट डेस्क। इस साल आयकर रिटर्न (आईटीआर ) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ये तारीख बढ़ाई गई है।
पहले ये तारीख 31 जुलाई थी। अगर आपने 15 सितंबर 2025 तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। खबरों के अनुसार, अगर तय तारीख तक आईटीआर नहीं भरने पर आप 31 दिसंबर 2025 तक "बिलेटेड रिटर्न" फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। आय 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना चुकाना होगा।
अगर इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, देरी से फाइल करने पर कुछ टैक्स छूट (जैसे कैपिटल लॉस को आगे बढ़ाना) आप खो सकते हैं। आपको आज ही आयकर रिटर्न (आईटीआर ) दाखिल करन देना चाहिए। इससे आप जुर्माने से बच जाएंगे।
PC: livemint
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