NPS: बदल गया है नियम, अब 80 प्रतिशत पैसों को एकमुश्त निकाल सकेगा प्राइवेट कर्मचारी

Hanuman | Friday, 19 Dec 2025 03:05:01 PM
NPS: The rules have changed; private sector employees can now withdraw 80 percent of their funds in a lump sum

इंटरनेट डेस्क। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले (नेशनल पेंशन सिस्टम) एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए एक बड़ी खबर है। खबर है कि पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए की ओर से एनपीएस में एक बड़ा बदलाव किया गया है।

पीएफआरडीए के नए नियम के तहत अब प्राइवेट कर्मचारी रिटायरमेंट के समय 80 प्रतिशत पैसों को एकमुश्त निकाल सकेगा। वहीं 20 प्रतिशत राशि का एन्यूटी खरीदना आवश्यक होगा। खबरों के अनुसार, बीस फीसदी एन्यूटी खरीदने के बाद कर्मचारी को हर माह पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

खबरों के अनुसार, ये नियम ऑल सिटिजन मॉडल और कॉर्पोरेट एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के ऊपर लागू किए गए हैं। अब कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अब ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगी।

PC: freepik
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