Aadhar-PAN Linking: आयकर विभाग की सलाह, 30 जून से पहले आधार को पैन से लिंक करा लें

Samachar Jagat | Friday, 16 Jun 2023 06:58:14 AM
PAN-Aadhar Linking: Income Tax Department’s advice, link Aadhaar with PAN before June 30

Aadhar-PAN Linking: आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया है या नहीं। अगर आपने नहीं किया है तो 30 जून 2023 से पहले यह काम जरूर कर लें। क्योंकि 1,000 रुपये की पेनल्टी देकर आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून है।

आयकर विभाग ने एक ट्वीट में लोगों को 30 जून से पहले किसी भी परिस्थिति में आधार को पैन से लिंक करने की सलाह दी है। आयकर विभाग ने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत सभी पैन धारक जो छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें यह करना आवश्यक है। 30 जून 2023 को या उससे पहले आधार से लिंक करें। इनकम टैक्स ने आज ही आधार को पैन से लिंक करने की बात कही।

अगर कोई शख्स 30 जून 2023 तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करता है तो पैन कार्ड नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। इस कार्रवाई के तहत ऐसे पैन वाले करदाताओं को रिफंड नहीं दिया जाएगा। पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए रिफंड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऐसे करदाताओं से अधिक टीडीएस और टीसीएस वसूला जाएगा।

जिन लोगों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है, उन पर यह कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो कुछ राज्यों में रहते हैं, अधिनियम के तहत अनिवासी हैं। साथ ही वे लोग जो भारतीय नागरिक नहीं हैं और पिछले वर्ष तक 80 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके हैं।

आधार को पैन से लिंक करना क्यों जरूरी है?

अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि इन सबके लिए पैन कार्ड जरूरी है। अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करने की वजह से पैन कार्ड लॉक हो गया है तो आप ऐसी किसी भी सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे जहां पैन कार्ड अनिवार्य है। इसलिए आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है, इसलिए जल्द ही इस काम को पूरा कर लें।

आधार और पैन कार्ड को कैसे लिंक करें

अगर आप नहीं जानते कि आधार-पैन को कैसे लिंक किया जाता है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कर सकते हैं आधार और पैन कार्ड को लिंक

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें।

इस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है)।

आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।

यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।

आपके पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप अप विंडो खुलेगी।


अगर पॉप अप विंडो नहीं खुलती है तो मेन्यू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग' में जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।

पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण पहले से ही वहां अंकित होंगे।

अपना आधार और पैन कार्ड विवरण सत्यापित करें।

यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाउ" बटन पर क्लिक करें।

एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक आपके पैन से लिंक हो गया है।



 


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