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इंटरनेट डेस्क। भजनलाल सरकार अभी 113 नगरीय निकाय चुनाव करवाने के मूड में नहीं है। वह इसके लिए और समय चाहती है। सरकार ने चुनाव टालने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। खबरों के अनुसार, प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सरकार की ओर से इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।
खबरों के अनुसार, याचिका के माध्यम से सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने इन 113 निकायों का परिसीमन रद्द कर दिया है, इसलिए चुनाव कराने से पहले समय बढ़ाया जाए। उच्च न्यायालय की ओर से कुल 309 में से 113 नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन को गलत ठहराया गया है। इनमें वार्डों की संख्या तो अपरिवर्तित रही, लेकिन उनकी आंतरिक सीमाओं में बदलाव किया गया था।
गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 14 नवंबर को राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे। इस दौरान कोर्ट ने 31 दिसंबर तक परिसीमन पूरा करने के भी निर्देश दिए थे।
PC: dipr.rajasthan
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