Rajasthan: चपरासी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब इन्हें नहीं मिलेगी नौकरी

Hanuman | Friday, 22 May 2026 04:41:30 PM
Rajasthan: High Court's Major Verdict on Peon Recruitment

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अब इस भर्ती में अब अलग-अलग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। इस फैसले से चपरासी भर्ती में जीरो नंबर वालों को नौकरी नहीं मिलेगी।

जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने विनोद कुमार की याचिका पर आज ये फैसला सुनाते जीरो कट ऑफ वाली कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि भर्ती में न्यूनतम अंक निर्धारित करना जरूरी है। बिना न्यूनतम अंक निर्धारण के भर्ती करना गैर-संवैधानिक माना जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को न्यूनतम अंक तय करने की छूट भी दे दी है।

कोर्ट ने बोल दिया कि सरकारी सेवा में एक 'बेसिक स्टैंडर्ड' का होना आवश्यक है। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार की इस सबसे बड़ी भर्ती में 21 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी।

PC: indiatoday, rajasthan.ndtv

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