New Rule For Banks: बदल गया एचडीएफसी-एसबीआई-आईसीआईसीआई से जुड़ा ये नियम, ग्राहक के फायदे के लिए 1 सितंबर से होगा लागू

Samachar Jagat | Monday, 17 Jul 2023 10:42:29 AM
New Rule For Banks: This rule related to HDFC-SBI-ICICI changed, Will be applicable from 1st September for the benefit of the customer


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया: करोड़ों खाताधारकों को ध्यान में रखते हुए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की ओर से सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं.

DICGC ने बैंकों से 31 अगस्त तक वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लोगो और QR कोड को प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा है। इसका सबसे ज्यादा फायदा एचडीएफसी (HDFC), एसबीआई (SBI) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) के ग्राहकों को मिलेगा। दरअसल, इन तीनों बैंकों का ग्राहक आधार देश में सबसे बड़ा है।

जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया बदलाव

एचडीएफसी देश का सबसे बड़ा बैंक है। वहीं, एसबीआई की बात करें तो यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ऐसा DICGC द्वारा जमा बीमा योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। DICGC 5 लाख रुपये तक की बैंक जमा राशि का बीमा करता है। वाणिज्यिक बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), भुगतान बैंकों (पीबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों की जमा राशि डीआईसीजीसी की बीमा योजना के अंतर्गत आती है।

यह निर्णय केंद्रीय बैंक के परामर्श से लिया गया,

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सहायक कंपनी ने एक सर्कुलर में कहा कि जमा बीमा विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं की सुरक्षा, बैंकिंग प्रणाली में विश्वास पैदा करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। . सर्कुलर में कहा गया है, 'केंद्रित और निरंतर जमा बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय में, DICGC के साथ पंजीकृत सभी बैंक अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर DICGC का लोगो और DICGC वेबसाइट से जुड़े QR कोड को प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे।

सर्कुलर में कहा गया है कि लोगो और क्यूआर कोड प्रदर्शित करने से ग्राहकों को डीआईसीजीसी की जमा बीमा योजना के तहत आने वाले बैंकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जमा बीमा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी. सभी संबंधित बैंकों को 1 सितंबर, 2023 से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। 31 मार्च, 2023 तक DICGC के साथ पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,027 थी। इसमें 140 वाणिज्यिक बैंक शामिल थे।

(pc rightsofemployees)



 


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