RBI ने रद्द किया बैंकों का लाइसेंस: RBI ने इन 4 बैंकों को बंद करने का दिया आदेश, आपका इनमें नहीं है खाता

Samachar Jagat | Monday, 24 Jul 2023 10:42:57 AM
RBI canceled banks license: RBI orders closure of these 4 banks, you do not have an account in them

RBI ने रद्द किया बैंकों का लाइसेंस: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वित्तीय अनियमितताओं और घाटे में चल रहे बैंकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस बीच आरबीआई ने दो और बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने चार बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है और उनके लेनदेन पर रोक लगा दी है. इस बार रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र के सतारा स्थित हरिहरेश्वर बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, इन दोनों सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं थी। जिसके बाद इन दोनों सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और बंद करने का आदेश दिया गया है. बता दें कि हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का कारोबार बंद करने का आदेश 11 जुलाई 2023 से प्रभावी हो गया है. इसके साथ ही अब ग्राहक इस बैंक में न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल सकेंगे.

अब खाताधारक के पास यह विकल्प है-

इन दोनों बैंकों का लाइसेंस रद्द होने के बाद इन बैंकों के करीब 99.96 फीसदी जमाकर्ताओं यानी ग्राहकों को उनकी कुल जमा राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड लोन गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से मिल जाएगी. वहीं, श्री शारदा महिला सहकारी बैंक के करीब 97.82 फीसदी जमाकर्ताओं (ग्राहकों) को उनकी पूरी जमा पूंजी DICGC से मिल जाएगी. जबकि परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता अपनी जमा राशि 5 लाख रुपये तक DICGC से प्राप्त कर सकता है। जो उन्हें जमा बीमा दावा राशि के तहत मिलेगा.

आरबीआई ने बैंकों का लाइसेंस रद्द करते हुए ये कहा-


आरबीआई की ओर से इन बैंकों का लाइसेंस रद्द करने के बाद इन्हें बैंक संबंधी गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसमें अन्य बातों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि दोनों सहकारी बैंकों के पास उचित पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है. इसलिए दोनों बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने जमाकर्ताओं का पूरा पैसा लौटाने में असमर्थ हैं।

पहले इन बैंकों का लाइसेंस हुआ था रद्द-

आपको बता दें कि आरबीआई ने पिछले एक हफ्ते में चार बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के दो सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया था. इन दोनों बैंकों का कारोबार भी 5 जुलाई, 2023 से बंद कर दिया गया था। रिजर्व बैंक के आदेश के बाद, बुलढाणा स्थित मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक रेगुलर के बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। इसके बाद 5 जुलाई से इन बैंकों का कारोबार भी बंद हो गया.

(pc rightsofemployees)



 


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