भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले के लहार की एक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मामले का दोषी पाए जाने पर दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश पीके शर्मा ने कल सुनाए गए फैसले में नाबालिग के अपहरण तथा उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजकुमार रजक (26) को मामले का दोषी ठहराए जाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक जिले के आलमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भडेरी निवासी एक 17 वर्षीय लडकी रोजाना की तरह 17 दिसंबर 2015 को दोपहर घर से सिलाई-कढाई सीखने जा रही थी। तभी गांव का ही युवक रामकुमार रजक उसका अपहरण कर ले गया।
उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लडकी के पिता की रिपोर्ट पर आलमपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म का मामला दर्ज कर चालान लहार न्यायालय में पेश किया।