18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे  फोड़ सकेंगे लोग, Supreme Court ने दिया ये बड़ा फैसला

Hanuman | Wednesday, 15 Oct 2025 12:06:14 PM
People will be able to burst green crackers from 18th to 21st October, Supreme Court gave this big decision

इंटरनेट डेस्क। दीपों के त्योहार दीपावली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। देश के शीर्ष कोर्ट ने आज 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली- एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए केवल एनईईआरआई (नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की स्वीकृति दी है। उच्चतम न्यायालय ने पटाखे चलाने की अनुमित केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए ही दी है। इस अवधि के बाद इन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन होने पर निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

सभी ग्रीन पटाखों पर क्यूआर कोड अनिवार्य 
सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि दिल्ली- एनसीआर में  ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल प्रमाणित कंपनियों द्वारा निर्धारित स्थानों से ही की जा सकती है। सभी ग्रीन पटाखों पर क्यूआर कोड अनिवार्य होना चाहिए। जिससे उपभोक्ता उनकी प्रमाणिकता की जांच कर सकेंगे।  ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन को निगरानी दल गठित करने का निर्देश भी देश के शीर्ष कोर्ट ने दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने तय की पटाखों के फोड़ने के लिए समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के फोड़ने के लिए समय सीमा भी तय की है।  यहां पर  ग्रीन पटाखों को केवल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 8 बजे से 10 बजे तक ही फोड़ा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय  के आज आए इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब लोग बिना किसी डर के ग्रीन पटाखे खरीद और जला सकेंगे।

PC:  newstrack
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